Do You know What is State, Union, concurrent list
What is State Union concurrent list
शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)-भारत में संघात्मक व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्यों के मध्य समानता स्थापित की गई है यह संविधान की सर्वोच्च व्यवस्था की गई है केंद्र राज्य को अपने अधिकार एवं शक्तियों संविधान से प्राप्त करते हैं केंद्र संविधान का उल्लंघन करके राज्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं कर सकता
i) संघ सूची (Union List)-राष्ट्रीय महत्त्व के 98 विषयों को इसमें शामिल किया गया है।इस सूची में दिए गए विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें रक्षा, विदेशों मामले, सेना, नागरिकता, रेलवे, संचार, युद्ध तथा शान्ति, मुद्रा, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय जैसे विषय आते हैं।
(ii) राज्य सूची (State List)-इस सूची में 62 विषय दिए गए हैं। इन पर राज्य सरकारों कोकानून निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसमें कानून एवं व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सफाई, जेलेंपुलिस, स्थानीय प्रशासन, कृषि, उद्योग, वन आदि विषयों को शामिल किया गया है।
(iii) समवरत्ती सूची (Concurrent List)-इस सूची में 52 विषय दिए गए हैं। इन विषयंपर केन्द्र एवं राज्यों को समान रूप से कानून-निर्माण का आधिकार दिया गया है। इसमें समाचार-पत्र एवं प्रेस, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मजदूर कल्याण और ट्रेड यूनियन, दण्ड सोहिता,विवाह, तलाक आदि विषय शामिल किए गए हैं।
ऐसी शक्तियाँ अथवा विषय, जिनका वर्णन उपरोक्त किसी भी सूची में नहीं किया गया है, उन्हें अवशेष शक्तियाँ (Residuary Powers) कहा जाता है। ये शक्तियाँ केन्द्र को प्रदान की गई हैं।
.jpeg)
.png)
Social Plugin